प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY , भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को सस्ती और सुरक्षित गैस सप्लाई प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के माध्यम से, गरीब परिवारों की महिलाएं सुरक्षित अग्निशमन का उपयोग करके अपने घरों को स्वस्थ और स्वच्छ बना सकती हैं। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी, और यह एक महत्वपूर्ण कदम था भारत सरकार की ‘स्वच्छ भारत’ और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियानों की सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए।
PMUY का योजना का उद्देश्य (Objectives of the Scheme):
- गरीब महिलाओं को समर्थन: योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को सस्ती में गैस सिलेंडर प्रदान करना।
- स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम: गैस का उपयोग करके, महिलाएं स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में खाना बना सकती हैं, जिससे समृद्धि होती है।
- विभिन्न योजनाओं के साथ समर्थन: योजना से जुड़ी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर, गरीब महिलाओं को अधिक समर्थन प्रदान किया जा रहा है।
PMUY योजना की विशेषताएँ (Features of the Scheme):
सब्सिडी और वितरण:
- सब्सिडी की पहुंच: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, पंजीकृत परिवारों को सब्सिडी के माध्यम से गैस सिलेंडर मिलता है, जिससे उन्हें सस्ती में गैस का उपयोग करने का सुविधाजनक स्वरूप होता है।
- वितरण प्रक्रिया: गैस सिलेंडरों का वितरण स्थानीय गैस डीलर्स के माध्यम से किया जाता है, जो लोगों को स्वीकृत तथा विश्वसनीय स्रोत से गैस प्रदान करते हैं।
आर्थिक सहारा:
- सब्सिडी सहारा: गैस सिलेंडरों की सब्सिडी से गरीब परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान हो रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।
- अधिकारिक सहारा: योजना गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से भी जोड़ रही है, जैसे कि बीमा, लोन, आदि।
शिक्षा और जागरूकता:
- शिक्षा प्रोत्साहन: योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को शिक्षा की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे अधिक जागरूक हो सकें।
- विवेकशीलता: जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से, गरीब महिलाएं विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकार हो रही हैं जिससे उन्हें उपयोगी सुचना प्राप्त हो रही है।
योजना के प्रक्रियात्मक पहलुओं का विवरण (Operational Aspects of the Scheme):
पंजीकरण:
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने के लिए उचित पंजीकरण अवश्यक है। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के पंजीकरण का विकल्प प्रदान किया है।
वितरण प्रक्रिया:
एक बार पंजीकृत होने के बाद, योजना के तहत गैस सिलेंडर का वितरण स्थानीय गैस डीलर्स द्वारा किया जाता है। इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि सिलेंडरों का वितरण विश्वसनीय तथा सुरक्षित हो।
PMUY के लिए पात्रता
उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए निम्न चीजों का ध्यान रखें
- आवेदक (केवल महिला) को 18 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए।
- उसी घराने में किसी अन्य ओएमसी से कोई भी एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी समृद्धि में आने वाली वयस्क महिला – अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), सबसे पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व-चाय बाग़ जनजातियाँ, वनवासियों, द्वीपों और नदीयों में निवास करने वाले लोग, एसईसी साक्षरता घरेलूजन (एएचएल टिन) या 14-बिंदु घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब घराने के रूप में शामिल किए जाने चाहिए।”
PMUY के जरूरी दस्तावेज
- ग्राहक को पहचानना जानिए (केवाईसी)
- आवेदक की पहचान और पता साबित करने के लिए आधार कार्ड, यदि आवेदक आधार में उल्लिखित पते पर निवास कर रहा है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं).
- उस राज्य द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड/ अन्य राज्य सरकार द्वारा परिवार की रचना प्रमाणित करने वाला दस्तावेज/ स्व-घोषणा,
- लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार बैंक खाता नंबर
आधिकारिक वेबसाइट जहाँ से online आवेदन किया जा सकता है यंहा क्लिक करें
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