Birth Certificate

Birth Certificate जन्म प्रमाणपत्र , एक अहम दस्तावेज है जो व्यक्ति के जन्म का सच्चाईपूर्ण साक्षात्कार प्रदान करता है। यह दस्तावेज समाज में व्यक्ति की पहचान करने के लिए आवश्यक है और अनेक सरकारी प्रक्रियाओं में उपयोग होता है।

Birth Certificate (जन्म प्रमाणपत्र)

आवश्यकता (Importance):

  • कानूनी मान्यता: जन्म प्रमाणपत्र व्यक्ति को कानूनी रूप से पहचानित करता है और विभिन्न सरकारी योजनाओं में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है।
  • शिक्षा और नौकरी: शिक्षा या नौकरी के लिए आवेदन करने में इसका उपयोग होता है।
  • पुरानी और नई सरकारी योजनाएँ: जन्म प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है जब व्यक्ति किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहता है।
  • वोट करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
  • विरासत और संपत्ति के अधिकार की बहाली के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
  • स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए, जन्म प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना होता है।
  • ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है।
  • सैन्य सेवा में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाणपत्र प्रदान करना अनिवार्य है।
  • विधिक रूप से अनुमति प्राप्त आयु पर विवाह का अधिकार दावा करने के लिए भी जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक है।
  • सरकारी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा या स्वास्थ्य बीमा का उपयोग करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है।
  • बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है।

Birth Certificate (जन्म प्रमाणपत्र) प्राप्त करने का प्रक्रिया (Application Process):

  1. यदि बच्चे का जन्म अस्पताल मे होता है – ऐसे स्थिति मे अस्पताल मे डेलीवेरी के दौरान जो भी दस्तावेज हो जैसे पर्ची आदि के साथ 21 दिनों के भीतर ही आवेदन करें । समय सीमा का विशेष ध्यान दीजिए । साथ मे माता और पिता का आधार कार्ड अवश्य जमा करें ।
  2. यदि बच्चे का जन्म पारंपरिक तरीके से घर मे होता है या किसी कारणवश घर मे ही होता है – ऐसे स्थिति मे ग्राम पंचायत मे 21 दिनों के अंदर माता और पिता के आधार सहित ग्राम पंचायत कार्यालय मे आवेदन करें ।
  3. यदि बच्चे का उम्र अधिक है और जन्म प्रमाणपत्र दिए हुए समय मे न होने पर – बैंक मे चालान देना होगा , ऐफिडेविट के साथ तहसील कार्यालय मे आवेदन करें , प्राप्त आवेदन का तहसील कार्यालय से अनुमोदन के बाद जनपद कार्यालय मे जमा करने पर Birth Certificate (जन्म प्रमाणपत्र ) प्राप्त किया जा सकता है ।

उपयोग (Utilization):

  • शिक्षा संस्थानों में दाखिला: शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।
  • रोजगार योजनाएँ: सरकारी रोजगार योजनाओं में भाग लेने के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

संपादन और सुधार (Editing and Amendments):

  • नाम परिवर्तन: यदि किसी के नाम में कोई परिवर्तन होता है, तो जन्म प्रमाणपत्र को संपादित करने की प्रक्रिया का अनुसरण किया जा सकता है।
  • अन्य सुधार: जन्म प्रमाणपत्र में अन्य सुधारों के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।

विलंबित Birth Certificate की प्रक्रिया

समय अवधि पंजीयन हेतु अनुज्ञा प्रदान करने वाले प्राधिकारीप्रकिया व आवश्यक दस्तावेज़
२२ दिन से अधिक व 30 दिन के भीतर – धरा १३(1)रजिस्ट्रार स्वयंजन्म / मृत्यु / मृत जन्म सूचना प्रपत्र
• ३ से अधिक और एक साल क अंदर
• धारा १३(2)
• नगर पालिका निगम- आयुक्त
• नगर पंचायत / नगर पालिका- जिला रजिस्ट्रार एवं जी. यो. सां. अधि.
• ग्रामीण क्षेत्र- अति. जिला रजिस्ट्रार (मु. का. अधि, जनपद पंचायत)
• सर्वप्रथम संबंधित रजिस्ट्रार से अनूपलब्धता प्रमाण लेना (प्रपत्र 10)
• स्वप्रमाणित शपथ पत्र बनाकर, स्थानीय सूचनादाता से प्रमाणित कराना
• तदपश्चात स्तंभ क्र. 2 पर उल्लेखित प्राधिकारी के समक्ष अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना |
• अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात पुनः रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना |
• तदोपरान्त रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु का पंजीयन कर प्रमाण पत्र निः शुल्क प्रदान करेगा |
• एक वर्ष से अधिक
• धारा 13 (3)
• कार्यपालिक मजिस्ट्रेट• सर्वप्रथम संबंधित रजिस्ट्रार से अनूपलब्धता प्रमाण लेना (प्रपत्र 10)
• स्वप्रमाणित शपथ पत्र बनाकर, स्थानीय सूचनादाता से प्रमाणित कराना
• तदपश्चात स्तंभ क्र. 2 पर उल्लेखित प्राधिकारी के समक्ष अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना |
• अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात पुनः रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना |
• तदोपरान्त रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु का पंजीयन कर प्रमाण पत्र निः शुल्क प्रदान करेगा |

कई राज्यों मे अनलाइन आवेदन किया जाता है कुछ और जानकारी के लिए भारत सरकार की वेबसाईट मे क्लिक करें

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